• अनुवाद करें: |
मुख्य समाचार

सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क पर 1.91 करोड़ का जुर्माना, बिजली चोरी का मामला दर्ज

  • Share:

  • facebook
  • twitter
  • whatsapp

-संभल घटना में दंगा को भड़काने का है आरोप 

-गिरफ्तारी से बचने के लिए हाइकोर्ट की शरण में सांसद

संभल। संभल के समाजवादी पार्टी (सपा) सांसद जियाउर्रहमान बर्क के खिलाफ बिजली चोरी के गंभीर आरोप लगे हैं। विद्युत विभाग ने 16.480 किलोवाट का अवैध लोड पकड़ते हुए सांसद पर 1.91 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। मामले की जांच के बाद उनके खिलाफ भारतीय विद्युत अधिनियम (संशोधन 2003) की धारा 135 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही घर में हुए अतिक्रमण के मामले में बुलडोजर से घर की सीढ़ियों को तोड़ा गया है। 

बिजली कनेक्शन काटा गया -

विद्युत विभाग ने 19 दिसंबर को सांसद के घर छापेमारी के बाद बिजली कनेक्शन काट दिया। अधीक्षण अभियंता विनोद कुमार गुप्ता ने पुष्टि की कि विद्युत विभाग की टीम ने घर में उपयोग हो रहे उपकरणों के लोड की जांच की, जिसमें बिजली चोरी का मामला सामने आया।

सांसद और परिवार के खिलाफ अन्य आरोप -

छापेमारी के दौरान विद्युत विभाग के अधिकारियों को धमकी देने का भी आरोप लगा है। सांसद के पिता ममलुकुर्रहमान बर्क, बाउंसर सलमान, और स्थानीय निवासी वसीम पर आरोप है कि उन्होंने अवर अभियंता वीके गंगल और अजय शर्मा को धमकाया। कहा गया कि "सरकार बदलने पर तुम्हें कबाड़ में बदल देंगे।" इस घटना के आधार पर थाना नखासा में एफआईआर दर्ज की गई है।

विद्युत विभाग की कार्रवाई -

लोड पकड़ा गया: 16.480 किलोवाट

जुर्माना: 1.91 करोड़ रुपए

धारा: भारतीय विद्युत अधिनियम (संशोधन 2003) की धारा 135

आरोपियों के नाम: जियाउर्रहमान बर्क, ममलुकुर्रहमान बर्क, सलमान (बाउंसर), वसीम

विभाग की प्रतिक्रिया -

विद्युत विभाग के अधिकारियों ने इस कार्रवाई को आवश्यक और कानून सम्मत बताया है। अधीक्षण अभियंता ने कहा कि बिजली चोरी के मामले में सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, चाहे वह किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति से संबंधित क्यों न हो।

स्थानीय प्रतिक्रिया -

यह मामला संभल में चर्चा का विषय बन गया है। बिजली चोरी और सरकारी अधिकारियों को धमकी देने का यह मामला सांसद की छवि पर गहरा प्रभाव डाल सकता है।