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अयोध्या में 15 किमी क्षेत्र में मांस और शराब पर सख्ती

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अयोध्या, उत्तर प्रदेश

राम मन्दिर के 15 किमी दायरे और पंचकोशी परिक्रमा मार्ग में मांसाहारी भोजन की बिक्री और डिलीवरी पर पूर्ण प्रतिबंध और धार्मिक पवित्रता बनाए रखने के लिए तंबाकू, पान मसाला, सिगरेट और आपत्तिजनक विज्ञापनों पर भी लगा प्रतिबंध ।

अयोध्या धाम हिन्दू धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहाँ देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु दर्शन और परिक्रमा के लिए आते हैं। यहाँ की धार्मिक पवित्रता और आध्यात्मिक वातावरण को बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य को लेकर कुछ सख्त और अहम नियम लागू किए गए हैं, जी हां प्रशासन द्वारा जनवरी 2026 से नए नियम लागू किए गए हैं। इसके तहत राम मंदिर के चारों ओर 15 किलोमीटर के दायरे में मांसाहारी भोजन की बिक्री और डिलीवरी पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसमें पंचकोशी परिक्रमा मार्ग भी सम्मिलित है। अब इस क्षेत्र में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी नॉन-वेज भोजन की डिलीवरी नहीं कर सकेंगे।

वही होटल और होमस्टे संचालकों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे पर्यटकों को मांसाहारी भोजन न परोसें। बता दें इससे पहले मई 2025 में अयोध्या नगर निगम ने 14 किलोमीटर लंबे राम पथ, जो अयोध्या और फैजाबाद को जोड़ता है, पर मांस और शराब की बिक्री पर रोक लगाने का प्रस्ताव पारित किया था। इसके बाद इस मार्ग से मांस की दुकानों को पूरी तरह हटा दिया गया।

अयोध्या धाम के मुख्य मंदिर क्षेत्र में शराब पहले से ही प्रतिबंधित थी। अब नए नियमों के तहत राम पथ और अन्य प्रमुख मार्गों से भी शराब की दुकानों को हटाया जा रहा है। हालांकि, लाइसेंस प्राप्त दुकानों को हटाने के लिए जिला प्रशासन से अनुमति की प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा, राम पथ जैसे पवित्र मार्गों पर तंबाकू, पान मसाला, सिगरेट के विज्ञापन पर भी रोक लगा दी गई है, ताकि अयोध्या का धार्मिक और आध्यात्मिक वातावरण पूरी तरह बना रहे।