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श्रमिक परिवारों के लिए राहत, विवाह हेतु मिलेगी आर्थिक सहायता

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लखनऊ, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार की कन्या विवाह सहायता योजना निर्माण श्रमिक परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। जानकारी के अनुसार, अब पंजीकृत श्रमिकों की बेटियों के विवाह पर सरकार की ओर से 85 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसी योजना के तहत आगामी 26 जून को सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन भी किया जाएगा। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

उप श्रमायुक्त सियाराम ने बताया कि जिन श्रमिकों की बोर्ड सदस्यता को एक वर्ष पूरा हो चुका है, वे अपनी पुत्री या स्वयं महिला श्रमिक के विवाह हेतु आवेदन कर सकते हैं। आवेदन UPBOCW की आधिकारिक वेबसाइट या जनसुविधा केंद्रों के माध्यम से किए जा सकते हैं।

योजना का लाभ लेने के लिए वर की आयु 21 वर्ष और वधू की आयु 18 वर्ष होना अनिवार्य है। साथ ही आधार प्रमाणीकरण, 90 दिन कार्य का प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की प्रति और अविवाहित होने का प्रमाण पत्र आवश्यक होगा। यह सहायता अधिकतम दो संतानों तक ही प्रदान की जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए श्रमिक 32 गार्डन रोड स्थित श्रम विभाग कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। यह योजना श्रमिक परिवारों की बेटियों के विवाह को सम्मानपूर्वक और आर्थिक सहयोग के साथ संपन्न कराने की दिशा में सरकार की सकारात्मक पहल मानी जा रही है।