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नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अलीकुर रहमान को 20 साल का कठोर कारावास

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यूपी के फिरोजाबाद में न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के एक दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उस पर अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामला थाना शिकोहाबाद से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 8 अक्टूबर 2021 को एक नाबालिग के साथ अलीकुर रहमान पुत्र काला मौसीय (निवासी ग्राम विनय माल्दा, पश्चिम बंगाल) ने दुराचार किया। जिसकी रिपोर्ट 10 अक्टूबर 2021 को पीड़िता के पिता ने थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच के बाद आरोपी अलीकुर रहमान के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या-3 संजय कुमार यादव की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक कमल सिंह ने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने अलीकुर रहमान को दोषी माना। न्यायालय ने उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उस पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदण्ड ना देने पर उसे 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।