भारत ने पाकिस्तानी उच्चायोग में कार्यरत अधिकारी को अवांछित व्यक्ति घोषित किया
नई दिल्ली। भारत सरकार ने मंगलवार को नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में कार्यरत एक अधिकारी को ‘अवांछित व्यक्ति’ (persona non grata) घोषित करते हुए 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया है। अपनी आधिकारिक स्थिति के अनुरूप गतिविधियों में लिप्त नहीं था और दिल्ली में बैठकर यह शख्स हिन्दुस्तान के खिलाफ साजिशें रच रहा था। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उक्त अधिकारी को भारत छोड़ने के लिए 24 घंटे का समय दिया गया है।
भारत ने उक्त अधिकारी की गतिविधियों पर नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के प्रभारी को आपत्तिपत्र भी जारी किया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार, यह कर्मचारी अपनी राजनयिक मर्यादाओं के विपरीत गतिविधियों में लिप्त था।
कैसे हुई पहचान
दरअसल, पंजाब पुलिस ने एक पाकिस्तानी अधिकारी से जुड़ी जासूसी गतिविधियों में कथित संलिप्तता के लिए दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जो नई दिल्ली स्थित उच्चायोग में तैनात है। विश्वसनीय खुफिया सूचना के आधार पर एक संदिग्ध को भारतीय सेना की गतिविधियों से संबंधित संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान स्थित हैंडलर को लीक करने के आरोप में पकड़ा गया। पूछताछ के दौरान किए खुलासों के आधार पर एक दूसरे सहयोगी की पहचान की गई और उसे भी हिरासत में लिया गया। शुरुआती जांच से पता चला कि गोपनीय जानकारी देने के लिए इन्हें ऑनलाइन तरीके से पैसों का भुगतान किया जा रहा था। वे हैंडलर के साथ लगातार संपर्क में थे और अन्य एजेंटों तक फंड पहुंचाते थे। दो मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं।
persona non grata एक लैटिन शब्द है, जिसका अर्थ होता है अवांछित व्यक्ति। यह शब्द कूटनीति की दुनिया में तब इस्तेमाल किया जाता है, जब कोई देश किसी विदेशी राजनयिक या अधिकारी को देश विरोधी मानने लगता है। वह व्यक्ति जासूसी, साजिश, या अन्य अनुचित गतिविधियों में लिप्त पाया जाए। जब किसी को persona non grata घोषित किया जाता है, तो उसे आमतौर पर 24 से 72 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया जाता है। यह अंतरराष्ट्रीय संबंधों में सबसे कड़ा राजनयिक विरोध माना जाता है।
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