लखनऊ
उत्तर प्रदेश सरकार लगातार श्रमिक और गरीब परिवारों के लिए महत्वपूर्ण कदम
उठा रही है। इसी कड़ी में हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में जनकल्याणकारी
योजनाएँ लागू की गई हैं। जी हां भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड
की 'कन्या विवाह सहायता योजना' में आर्थिक सहायता राशि को बढ़ाया गया है, जिससे श्रमिक परिवारों की बेटियों के
विवाह का आर्थिक बोझ काफी हद तक कम होगा। जानकारी के अनुसार अब सामान्य विवाह पर ₹65,000, अन्तर्जातीय विवाह पर ₹75,000 और
सामूहिक विवाह पर ₹85,000 प्रति जोड़ा सहायता दी जाएगी, साथ ही विवाह आयोजन के लिए अलग से ₹15,000 भी
उपलब्ध कराए जाएंगे... बता दें इस बढ़ोतरी के बाद कुल सहायता राशि सामान्य विवाह
में ₹80,000, अन्तर्जातीय विवाह में ₹90,000 और
सामूहिक विवाह में ₹1,00,000 तक पहुँच
गई है। वही इसी क्रम में श्रम मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि यह निर्णय
मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर महंगाई और वर्तमान सामाजिक आवश्कता को देखते हुए
लिया गया है, जिससे प्रदेश
के करीब 1.88 करोड़ पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को सीधा लाभ मिलेगा। योजना का लाभ
पाने के लिए श्रमिक कम से कम एक वर्ष से बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए, उसकी वार्षिक आय ₹1.80 लाख से कम हो और आवेदन upbocw.in पोर्टल पर
आधार कार्ड, श्रमिक कार्ड
तथा विवाह प्रमाणपत्र सहित किया जा सकता है।



