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ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद कोर्ट का बड़ा निर्णय,पुरातत्व विभाग करेगा सर्वे में मिले शिवलिंग की बिना क्षति पहुंचाए कार्बन डेटिंग

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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में पाए गए ‘शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर स्थिति स्पष्ट कर दी है। हाई कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को कार्बन डेटिंग की अनुमति दे दी है।  हाई कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) को यह कार्बन डेटिंग शिवलिंग को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाए बिना करने का आदेश दिया है. जस्टिस अरविंद कुमार मिश्रा की बेंच ने शुक्रवार को ASI से कहा कि कार्बन डेटिंग के लिए शिवलिंग के अपर पार्ट का सर्वे करते समय उसमें से 10 ग्राम से ज्यादा टुकड़ा नहीं लिया जाए ताकि उसे किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचे. बता दें कि इससे पहले वाराणसी के जिला जज ने कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराकर उसकी आयु तय करने की मांग खारिज कर दी थी, जिसके बाद यह मामला हाई कोर्ट के सामने पहुंचा था.