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गोरखपुर में अवैध चार मंजिला मस्जिद ध्वस्त, नगर निगम के नोटिस के बाद मस्जिद कमेटी ने खुद उठाया कदम

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गोरखपुर में मस्जिद कमेटी ने खुद गिराई अवैध चार मंजिला मस्जिद, नगर निगम के नोटिस के बाद उठाया कदम

  • - गोरखपुर विकास प्राधिकरण (GDA) द्वारा जारी 15 दिन की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद शनिवार (1 मार्च) को समिति ने स्वेच्छा से इमारत गिराने का काम शुरू किया।
  • - पर गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने आपत्ति जताई और 15 फरवरी को मस्जिद समिति के जिम्मेदार व्यक्ति शोएब अहमद को नोटिस जारी किया था

गोरखपुर: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में घोष कंपनी चौक के पास नगर निगम की जमीन पर अवैध रूप से बनी चार मंजिला मस्जिद को मस्जिद कमेटी ने खुद ही ध्वस्त कर दिया। गोरखपुर विकास प्राधिकरण (GDA) द्वारा जारी 15 दिन की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद शनिवार (1 मार्च) को समिति ने स्वेच्छा से इमारत गिराने का काम शुरू किया।  

पहले भी हटाया गया था अवैध निर्माण-  

इससे पहले भी नगर निगम ने इस अवैध ढाँचे को हटाने के लिए कई नोटिस जारी किए थे। कुछ महीने पहले बुलडोजर चलाकर अवैध अतिक्रमण को गिरा दिया गया था, लेकिन बाद में उसी जमीन पर चार मंजिला मस्जिद फिर से बना दी गई। बिना डिजाइन स्वीकृति के बनाए गए इस निर्माण पर गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने आपत्ति जताई और 15 फरवरी को मस्जिद समिति के जिम्मेदार व्यक्ति शोएब अहमद को नोटिस जारी किया था।  

GDA का अल्टीमेटम और मस्जिद समिति की कार्रवाई- 

GDA के नोटिस में स्पष्ट किया गया था कि यदि 15 दिन के भीतर अवैध निर्माण नहीं हटाया गया तो प्राधिकरण खुद बुलडोजर चलाएगा और इसका खर्च बिल्डर से वसूला जाएगा। इसके बाद, समय सीमा समाप्त होते ही मस्जिद समिति ने खुद निर्माण ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। अब इस जमीन पर एक बहुस्तरीय व्यावसायिक परिसर का निर्माण किया जाएगा।  

प्रदेश में जारी है अवैध निर्माणों पर कार्रवाई-  

गोरखपुर के अलावा, हाल ही में पड़ोसी जिले कुशीनगर में मदनी मस्जिद को भी अवैध निर्माण के चलते गिराया गया था। इसी तरह मेरठ में 85 साल पुरानी जहाँगीर खान मस्जिद को भी ध्वस्त कर दिया गया था। प्रदेश में अवैध रूप से बनी धार्मिक इमारतों और अतिक्रमणों पर प्रशासन सख्ती बरत रहा है।  

नगर निगम और GDA की इस कार्रवाई को कानून व्यवस्था के दायरे में उठाया गया कदम बताया जा रहा है, जिससे भविष्य में अवैध निर्माणों पर लगाम लगाई जा सके।