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श्रमिकों की बेटियों के विवाह में सरकार देगी आर्थिक मदद

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यूपी में श्रमिकों की बेटियों के विवाह के लिए सरकार की बड़ी पहल, मिलेंगे 85 हजार रुपये

सरकार श्रमिकों और उनके परिवारों की सहायता के लिए समय-समय पर कई योजनाएं चलाती है। ऐसी ही एक योजना के तहत अब श्रमिकों की बेटियों के विवाह में आर्थिक मदद दी जा रही है, जिससे गरीब परिवारों पर बोझ कम हो सके।

रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश में श्रम विभाग की ओर से कन्या विवाह सहायता योजनाचलाई जा रही है। इस योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों की बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है।

अलीगढ़ में मण्डल स्तर पर 12 अप्रैल को सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस योजना में चयनित श्रमिकों की बेटियों के खाते में 85,000 रुपये सीधे भेजे जाएंगे। इसके अलावा, सामूहिक विवाह में प्रति जोड़े 15,000 रुपये खर्च किए जाएंगे, जिसमें भोजन और अन्य व्यवस्थाएं शामिल होंगी। इस योजना के लिए आवेदन 27 मार्च तक किए जा सकते हैं। आवेदन स्वीकृत होने के बाद 15 दिनों के भीतर राशि लाभार्थी के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

योजना की मुख्य शर्तें

-श्रमिक का पंजीकरण श्रम विभाग में कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए

- विवाह के दिन लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की 21 साल होनी चाहिए

-एक श्रमिक को अधिकतम 2 बेटियों के लिए ही इस योजना का लाभ मिलेगा