संभल जामा मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा निर्णय, केवल सफाई की अनुमति
- - मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आदेश दिया कि मस्जिद के भीतर किसी भी प्रकार की रंगाई-पुताई नहीं की जाएगी
- - कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए केवल सफाई की अनुमति दी है
संभल के जामा मस्जिद को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम निर्णय सुनाया है। मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आदेश दिया कि मस्जिद के भीतर किसी भी प्रकार की रंगाई-पुताई नहीं की जाएगी। कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए केवल सफाई की अनुमति दी है।
ASI रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट का निर्णय
संभल मस्जिद समिति ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर कर रमजान के मद्देनजर मस्जिद की मरम्मत और रंगाई-पुताई की अनुमति मांगी थी। इस पर कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को मस्जिद का निरीक्षण करने का आदेश दिया था। तीन सदस्यीय ASI टीम द्वारा की गई जाँच में पाया गया कि मस्जिद के ढाँचे में कोई संरचनात्मक समस्या नहीं है, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि मरम्मत या रंगाई की आवश्यकता नहीं है।
सिर्फ सफाई की अनुमति, अगली सुनवाई 5 मार्च को-
ASI की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज कर दिया और मस्जिद परिसर में केवल सफाई करने की अनुमति दी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 5 मार्च को होगी।
रमजान से पहले मस्जिद कमेटी की माँग-
गौरतलब है कि मस्जिद कमेटी ने रमजान को ध्यान में रखते हुए मस्जिद में सफेदी और सजावट की अनुमति माँगी थी। इस पर कोर्ट ने ASI को निर्देश दिया था कि वह मस्जिद की स्थिति का आकलन करे और बताए कि रमजान से पहले मरम्मत की कितनी जरूरत है। ASI की रिपोर्ट आने के बाद कोर्ट ने रंगाई-पुताई की माँग को खारिज कर दिया।
इस फैसले के बाद मस्जिद कमेटी को अब केवल सफाई की अनुमति मिली है, जबकि रंगाई-पुताई से जुड़ी कोई भी गतिविधि नहीं की जा सकेगी।