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एंटी पेपर लीक कानून: 'पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024'' लागू, पेपर लीक हुआ तो लगेगा 1 करोड़ रुपये का जुर्माना, 10 साल की जेल

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लगातार राष्ट्रीय स्तर की दो परीक्षाओं में चल रहे विवाद के बाद अब केंद्र सरकार सतर्क होती दिख रही है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की तरफ से आयोजित होने वाली नेट-यूजीसी 2024 (NET UGC 2024) और मेडिकल छात्रों के एडमिशन के लिए नीट (NEET-UG 2024) में उजागर हुई धांधली के बाद आज केंद्र सरकार ने शुक्रवार (21 जून) की देर रात इसका नोटिफिकेशन जारी किया। यह कानून भर्ती परीक्षाओं में नकल और अन्य गड़ब​ड़ियां रोकने के लिए लाया गया है। केंद्र सरकार ने देश में एंटी-पेपर लीक कानून यानि ''पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024'' लागू कर दिया है। इस कानून के तहतपेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम और अधिकतम 10 साल जेल की सजा होगी। इसे ₹10 लाख तक के जुर्माने के साथ साल तक बढ़ाया जा सकता है। परीक्षा संचालन के लिए नियुक्त सर्विस प्रोवाइडर अगर दोषी होता है तो उस पर करोड़ रुपए तक जुर्माना होगा। सर्विस प्रोवाइडर अवैध गतिविधियों में शामिल हैतो उससे परीक्षा की लागत वसूली जाएगी।