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नेशनल शूटर तारा शाहदेव लव जिहाद मामले में दोषी रकीबुल को सीबीआई कोर्ट ने दी उम्रकैद की सजा

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नेशनल शूटर तारा शाहदेव के साथ हुए लव जिहाद और उनके जबरन इस्लामिक कन्वर्जन के मामले में सीबीआई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। मामले में एक्शन लेते हुए कोर्ट ने झूठ बोलकर पहले शादी और फिर इस्लाम कबूलने के लिए दबाव डालने के मामले में दोषी रकीबुल उर्फ रंजीत कोहली को उम्र कैद की सजा सुनाई है।

कोर्ट ने उस मामले में दोषी रकीबुल की माँ को भी दो साल की सजा सुनाई है। साजिश रचने के आरोपी हाईकोर्ट के तत्कालीन रजिस्ट्रार मुस्ताक अहमद को 15 साल कैद की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने इस मामले में दोषी रकीबुल की माँ को भी दो साल की सजा सुनाई है। साजिश रचने के आरोपी हाईकोर्ट के तत्कालीन रजिस्ट्रार मुस्ताक अहमद को 15 साल कैद की सजा सुनाई गई है।, जबकि रकीबुल की मां कौसर रानी को भी दोषी मानते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने हाई कोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद को भी इस साजिश में शामिल रहने के लिए 15 साल की सजा सुनाई है. तीनों दोषियों पर कोर्ट ने 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं चुकाने पर भी आरोपियों को 6-6 महीने और जेल में रहना होगा. तारा शाहदेव ने कोर्ट के न्याय पर संतोष जाहिर किया है. उन्होंने कहा कि यह न्याय केवल उन्हें नहीं मिला है बल्कि यह ऐसी हरकत करने वालों को सजा पाए बिना नहीं छूटने देने की दिशा में एक कदम है. शाहदेव ने कहा कि कोर्ट के इस फैसले से पूरे देश की बेटियों को ऐसे अपराधियों के खिलाफ आवाज उठाने का आत्मविश्वास मिलेगा. 

 तारा शाहदेव झारखंड की राष्ट्रीय स्तर की निशानेबाज थी. नेशनल लेवल पर खेलने के दौरान ही तारा की मुलाकात होटवार में रकीबुल हसन से हुई थी. यह मुलाकात तत्कालीन विजिलेंस रजिस्ट्रार (रांची हाई कोर्ट) मुश्ताक अहमद ने कराई थीजिनकी पीली बत्ती की गाड़ी में बैठकर रकीबुल हसन आता था. उनके साथ धनबाद डीएसपी और गढ़वा एसपी भी होते थे. इससे तारा रकीबुल से प्रभावित हो गई. दोनों की मुलाकातें बाद में प्यार में बदल गई. रकीबुल ने अपने मुस्लिम होने की बात तारा और उसके परिवार से छिपाकर उससे शादी कर ली. इसके बाद दोनों रांची में एक फ्लैट लेकर साथ रह रहे थे.