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नागरिकता (संशोधन) नियम-2024 के तहत पहली बार नागरिकता प्रमाण पत्रों का वितरण

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नई दिल्ली. नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 की अधिसूचना जारी होने के बाद पहली बार नागरिकता प्रमाण पत्रों का वितरण किया. निदेशक (जनगणना संचालन), दिल्ली की अध्यक्षता में दिल्ली की अधिकार प्राप्त समिति ने उचित जांच के बाद 14 आवेदकों को नागरिकता देने का निर्णय लिया. इसी क्रम में, निदेशक (जनगणना संचालन) ने आवेदकों को प्रमाण पत्र प्रदान किये.

केन्द्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने नई दिल्ली में कुछ आवेदकों को नागरिकता प्रमाणपत्र सौंपे. इस अवसर पर गृह सचिव ने आवेदकों को बधाई देते हुए नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 के प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डाला. सचिव, डाक, निदेशक (आसूचना ब्यूरो) और भारत के रजिस्ट्रार जनरल सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.

भारत सरकार ने 11 मार्च, 2024 को नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 को अधिसूचित किया था. इन नियमों में आवेदन करने के तरीके, जिलास्तरीय समिति (DLC) द्वारा आवेदन को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया और राज्यस्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (EC) द्वारा आवेदनों की जांच और नागरिकता प्रदान करने की व्यवस्था की गई थी. नियमों के लागू होने के बाद, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से हिन्दू, सिक्ख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायों से संबंधित व्यक्तियों से आवेदन प्राप्त हुए, जो धार्मिक उत्पीड़न के कारण 31.12.2014 तक भारत आ गए थे.

प्राधिकृत अधिकारियों के रूप में वरिष्ठ डाक अधीक्षकों/डाक अधीक्षकों की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समितियों (DLC) ने दस्तावेजों के सत्यापन के बाद आवेदकों को निष्ठा की शपथ दिलाई है. नियमानुसार आवेदनों की प्रोसेसिंग के बाद, DLC ने आवेदनों को निदेशक (जनगणना संचालन) की अध्यक्षता वाली राज्यस्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (EC) को भेजा. आवेदनों की प्रोसेसिंग पूर्णतः ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाती है.