देहरादून, उत्तराखण्ड
आज के समय में
पहचान छुपाकर शादी करने के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ऐसे
मामलों को रोकने और कानून को और अधिक सख्त बनाने के उद्देश्य से सरकार ने समान
नागरिक संहिता (यूसीसी) में अहम संशोधन किए हैं, बता दें नए संशोधन के माध्यम से यदि
कोई व्यक्ति अपनी पहचान छुपाकर शादी करता है, तो उस विवाह को यूसीसी के अंतर्गत अमान्य घोषित किया जाएगा।
ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई होगी और मुकदमा अदालत में चलेगा। इससे पहले यूसीसी
में इस तरह का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था।
रिपोर्ट के
अनुसार, संशोधन के तहत प्रशासनिक स्तर पर भी बदलाव किए गए हैं। पहले सचिव स्तर का
अधिकारी ही रजिस्ट्रार जनरल बन सकता था, लेकिन अब अपर सचिव स्तर के अधिकारी भी इस पद पर नियुक्त किए जा सकेंगे। इसके
साथ ही सब-रजिस्ट्रार को भी अपील का अधिकार दिया गया है, जबकि पहले यह अधिकार केवल रजिस्ट्रार के पास था, इन बदलावों का
उद्देश्य समाज में पारदर्शिता लाना और पहचान छुपाकर होने वाली शादियों पर प्रभावी
रोक लगाना है, ताकि कानून का
दुरुपयोग न हो और लोगों का विश्वास व्यवस्था पर बना रहे।



