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खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत पन्नू की अमृतसर और चंडीगढ़ स्थित संपत्तियां जब्त

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‘राष्ट्रीय जांच एजेंसी’ ने खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. एनआईए ने खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की अमृतसर (पंजाब) और चंडीगढ़ स्थित दो संपत्तियों को जब्त कर लिया है. गुरपतवंत सिंह पन्नू ‘प्रतिबंधित संगठन सिक्ख फॉर जस्टिस’ का मुखिया है. वह कनाडा और दूसरे देशों से लगातार भारत विरोधी और हिन्दू विरोधी बातें करता रहता है. हाल ही में कनाडा-भारत विवाद में उसने कनाडा में रहने वाले हिन्दुओं को भी धमकी दी थी.

आतंकी गुरपतवंत पन्नू की जिस संपत्ति को कुर्क किया है, उसमें अमृतसर स्थित पैतृक गांव खानकोट में 46 कनाल की कृषि युक्त भूमि और चंडीगढ़ के सेक्टर 15C में पन्नू का घर है. एनआईए ने 2020 में इस संपत्ति को अटैच कर लिया था. अब NIA ने संपत्ति को जब्त कर लिया है. लिहाजा कानूनी तौर पर अब पन्नू प्रॉपर्टी का मालिक नहीं रहा. संपत्ति पर पूरा अधिकार सरकार का होगा.

गुरपतवंत पन्नू के अलावा एनआईए मोहाली कोर्ट के आदेश पर जालंधर जिले के भारसिंहपुरा गांव में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के घर के बाहर भी संपत्ति जब्ती का नोटिस चिपकाया गया है.

केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में आतंकी गतिविधियां चलाने के आरोप में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत गुरपतवंत पन्नू के संगठन SFJ पर प्रतिबंध लगाया था. गृह मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना में कहा था कि सिक्खों के लिए रेफरेंडम की आड़ में SFJ पंजाब में अलगाववाद और उग्रवादी विचारधारा का समर्थन कर रहा है. पन्नू पर साल 2020 में अलगाववाद को बढ़ावा देने और पंजाबी सिक्ख युवाओं को हथियार उठाने के लिए प्रोत्साहित करने का आरोप लगा. इसके बाद केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2020 को पन्नू को UAPA के तहत आतंकी घोषित किया था.