केंद्र सरकार के द्वारा
सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया है. जिसके बाद से अल्मोड़ा में
भी सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर प्राशासन सख्त है। प्राप्त
जाकारी के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति प्लास्टिक बना रहा है उसके ऊपर ₹5,00,000 का जुर्माना लगेगा. यदि कोई गाड़ी से बेचने के लिए लाता है तो उस पर 2,00,000 रुपये का जुर्माना. वहीं, कोई दुकानदार अगर इसे बेचता
है तो उसके ऊपर 1,00,000 रुपये का जुर्माना. यदि कोई
ग्राहक या व्यक्ति प्लास्टिक लेकर जाता है तो उस पर 100 रुपये से ज्यादा का जुर्माना होगा.
अल्मोड़ा में इन दिनों नगर
पालिका बाजार में घूम-घूम कर चेकिंग अभियान चला रही है. जहां से भी सिंगल यूज
प्लास्टिक मिलता है उनका चालान किया जा रहा है. साथ ही, उन्हें हिदायत दी जाती है कि वो सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न
करें. यदि दोबारा यह उनके पास पाया जाता है तो चालान किया जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी.