आपकी जानकारी के लिए बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2024 में धर्मांतरण विरोधी कानून में संशोधन किया था, जिसमें दोषियों के लिए कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इस कानून के अनुसार, जबरन या धोखे से धर्म परिवर्तन कराने पर 5 से 10 साल तक की सजा और 50 हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
हमें समय-समय पर ऐसी कई घटनाएँ देखने को मिलती रहती हैं जिसमे मुस्लिम अपनी जिहादी सोच रखकर हिन्दू महिलों को टारगेट करते हैं, उनकी हिन्दू के प्रति के सोच के कई मामले हमारे सामने आयें हैं, जैसे हिन्दुओं को थूक वाली रोटी, यूरिन वाला जूस, गंदे पानी वाली सब्जीयां, उनके साथ लेंड जिहाद, और न जाने कैसी-कैसी जिहादी घटनाओं को अंजाम देते हैं। इन सभी से हमें सावधान रहने की आवश्यकता है।